21 दिसंबर को शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी, आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई Dry Day

Dry Day : जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) में नगर पंचायत बरीवाला के माल अधिकार क्षेत्र में 21 दिसंबर 2024 को ड्राई डे घोषित किया गया है। यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के तहत जिला मैजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी द्वारा लिया गया है। इस दिन म्युनिसिपल बॉडीज के वोटिंग के चलते शराब की बिक्री और स्टोरेज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

शराब के ठेकों पर रोक का आदेश Dry Day

जिला प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 21 दिसंबर को शराब के सभी ठेके बंद रहेंगे।

  • होटल, रेस्टोरेंट और क्लब भी शामिल: आदेशों के तहत होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब के अहातों में भी शराब बेचने और परोसने पर पूरी तरह से रोक होगी।
  • व्यक्तिगत स्टोरेज पर भी प्रतिबंध: किसी भी व्यक्ति को शराब स्टोर करने या बेचने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

जिला मैजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  • कानूनी प्रावधान: जो कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • सार्वजनिक शांति बनाए रखने का उद्देश्य: यह कदम म्युनिसिपल चुनावों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

ड्राई डे के पीछे का उद्देश्य

श्री मुक्तसर साहिब के प्रशासन का मुख्य उद्देश्य म्युनिसिपल बॉडीज के चुनावों के दौरान निष्पक्षता और शांति सुनिश्चित करना है।

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  • वोटिंग के दौरान शांति: शराब की बिक्री पर रोक लगाकर प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वोटिंग के दिन कोई अप्रिय घटना न हो।
  • सामाजिक नियंत्रण: शराब के सेवन से होने वाली संभावित घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश लागू किया गया है।

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