Public Holiday : पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 21 दिसंबर 2024 को होने वाले नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के चलते सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. यह छुट्टी परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत उन सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होगी, जहां चुनाव हो रहे हैं.
सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश Public Holiday
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वे सरकारी और निजी कर्मचारी जो इन नगर निकायों के मतदाता हैं, लेकिन दूसरी जगह कार्यरत हैं, उन्हें विशेष अवकाश दिया जाएगा. इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा School Holiday
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिन स्कूलों की इमारतों का उपयोग चुनाव प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है, उन सभी में 21 दिसंबर को छुट्टी रहेगी. यह कदम चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए उठाया गया है.
पंजाब के किन जिलों में होंगे चुनाव?
21 दिसंबर को पंजाब के पांच नगर निगमों और 44 नगर परिषदों व नगर पंचायतों में चुनाव होंगे. इनमें शामिल हैं:
- नगर निगम: अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा.
- नगर परिषद और नगर पंचायत: राज्य के विभिन्न जिलों में फैले 44 निकाय.
चुनाव के दिन ‘ड्राई डे’ घोषित
चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 दिसंबर को उन क्षेत्रों में ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है, जहां मतदान हो रहा है. इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने 21 दिसंबर को निर्धारित सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. विश्वविद्यालयों ने छात्रों को नई परीक्षा तिथियों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करने की सलाह दी है.
मतदान प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
- विशेष छुट्टियां: कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के मतदान करने के लिए अवकाश.
- सार्वजनिक अवकाश: सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में छुट्टी.
- मतदान जागरूकता: लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए.