पैनकार्ड धारकों के लिए सरकार का नया नियम, अगर ये गलती की तो होगी कार्रवाई Duplicate PAN Card

Duplicate PAN Card: पैन कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसका उपयोग न केवल वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता है, बल्कि यह पहचान प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड जरूरी है. यह बैंक खाते खोलने, संपत्ति खरीदने और अन्य वित्तीय कार्यों में काम आता है.

एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना क्यों है गलत?

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता.

  • टैक्स धोखाधड़ी रोकने का उद्देश्य: एक से ज्यादा पैन कार्ड का इस्तेमाल टैक्स चोरी के लिए किया जा सकता है.
  • कानूनी अपराध: डुप्लीकेट पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है और इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

डुप्लीकेट पैन कार्ड पर सख्ती

भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग ने डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वालों पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है.इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272B के तहत, डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो इसे तुरंत सरेंडर करना होगा.

डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें?

डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए NSDL (National Securities Depository Limited) या UTIITSL (UTI Infrastructure Technology and Services Limited) का उपयोग कर सकते हैं.

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  1. NSDL के जरिए:
    – NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
    – “PAN Change Request Form” भरें.
    – डुप्लीकेट पैन कार्ड की जानकारी दें.
    – आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फीस जमा करें.
  2. UTIITSL के जरिए:
    – UTIITSL की वेबसाइट पर “PAN Correction/Change Request” पर क्लिक करें.
    – फॉर्म भरकर सबमिट करें.

डुप्लीकेट पैन कार्ड क्यों बनता है?

डुप्लीकेट पैन कार्ड कई कारणों से बन सकता है:

  • गलती से आवेदन: लोग जानकारी के अभाव में एक से ज्यादा पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं.
  • पता बदलने के कारण: पुराने पते पर पैन कार्ड खो जाने पर नया कार्ड बनवाते समय डुप्लीकेट पैन कार्ड बन जाता है.
  • जानकारी की कमी: लोगों को पता नहीं होता कि एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है.

डुप्लीकेट पैन कार्ड के नुकसान

एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना कई समस्याएं खड़ी कर सकता है:

  • टैक्स फाइलिंग में दिक्कत: टैक्स फाइलिंग के समय डुप्लीकेट पैन कार्ड की जानकारी गड़बड़ कर सकती है.
  • कानूनी कार्रवाई: डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
  • आर्थिक नुकसान: जुर्माने के तौर पर ₹10,000 तक का भुगतान करना पड़ सकता है.

सरकार क्यों कर रही है सख्ती?

भारत सरकार ने पैन कार्ड की उपयोगिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त नियम बनाए हैं.

  • धोखाधड़ी पर लगाम: डुप्लीकेट पैन कार्ड का इस्तेमाल कई बार वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जाता है.
  • पारदर्शिता: यह कदम वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है.

डुप्लीकेट पैन कार्ड से बचने के उपाय

  1. जानकारी की जांच करें: पैन कार्ड आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि आपने पहले से कोई पैन कार्ड नहीं बनवाया है.
  2. पुराना कार्ड उपयोग करें: पता बदलने या अन्य जानकारी अपडेट करने के लिए नया पैन कार्ड बनवाने के बजाय पुराने कार्ड को अपडेट करें.
  3. सरकारी प्रक्रिया का पालन करें: पैन कार्ड से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें.

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