शराब प्रेमियों के लिए आई बुरी खबर, खरीदते वक्त दिखाना पड़ सकता है सबूत Wine Beer

Wine Beer : दिल्ली सरकार ने 25 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचने और परोसने पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. आबकारी विभाग ने राजधानी के सभी होटल, बार, रेस्तरां, और शराब की दुकानों को आदेश जारी किया है कि वे युवाओं की आयु की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनाएं. अगर कोई प्रतिष्ठान इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.

शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने बढ़ाई सख्ती

हाल के दिनों में ऐसी कई शिकायतें सामने आई थीं कि किशोर और युवा बार, होटल और रेस्तरां में शराब का सेवन कर रहे हैं. शिकायतों की जांच के लिए आबकारी विभाग ने औचक निरीक्षण किए, जिनमें यह पाया गया कि कई कम उम्र के युवा शराब पीते हुए पाए गए.

पूछताछ के दौरान कई युवाओं ने खुद को 25 साल से अधिक बताया, लेकिन उनके पास अपनी आयु साबित करने के लिए कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं था. इन घटनाओं के बाद आबकारी विभाग ने सख्त नियम लागू करने का फैसला किया.

25 साल से कम उम्र वालों को शराब परोसना अवैध

दिल्ली में 25 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचने या परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. हालांकि पहले इस नियम का सख्ती से पालन नहीं हो रहा था. आबकारी विभाग के नए आदेशों के तहत, सभी लाइसेंसधारी होटल, बार और शराब की दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक की आयु की पुष्टि सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से हो.

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अगर कोई दुकानदार आयु की पुष्टि किए बिना शराब परोसता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

आयु वेरिफिकेशन के लिए डिजिलॉकर और फिजिकल आईडी का उपयोग

आबकारी विभाग ने आयु वेरिफिकेशन के लिए डिजिलॉकर जैसे सरकारी ऐप का उपयोग करने का निर्देश दिया है.

  1. डिजिलॉकर के जरिए वेरिफिकेशन: ग्राहक की आयु की पुष्टि डिजिलॉकर में अपलोड किए गए प्रमाणपत्र से की जा सकती है. डिजिलॉकर में अपलोड किए गए दस्तावेज़ पहले से वेरिफ़ायड होते हैं, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाती है.
  2. फिजिकल आईडी का ऑप्शन: अगर ग्राहक डिजिलॉकर का उपयोग नहीं करता है, तो फिजिकल आईडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा.
  3. डिजिटल आईडी पर प्रतिबंध: मोबाइल में सेव डिजिटल आईडी का उपयोग वेरिफिकेशन के लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ की संभावना रहती है.

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर कोई होटल, बार या रेस्तरां इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

  • विभाग की टीमें नियमित रूप से निरीक्षण करेंगी.
  • लाइसेंसधारकों को निर्देश दिया गया है कि वे आयु वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का पालन करें.
  • नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर कानूनी कार्रवाई होगी.

नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान

दिल्ली सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है.

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  • ई-शपथ अभियान: सभी लाइसेंसधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में नशीली दवाओं का उपयोग न हो. उन्हें www.pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse पर जाकर ई-शपथ लेनी होगी और उसका प्रमाणपत्र प्रमुख स्थानों पर चस्पा करना होगा.
  • स्टाफ को जागरूक करना: होटल, बार, और रेस्तरां के कर्मचारियों को भी इस अभियान के प्रति जागरूक किया जाएगा.

युवाओं को शराब से दूर रखने के प्रयास

युवाओं को शराब से दूर रखने के लिए सरकार का यह कदम सामाजिक और नैतिक रूप से बेहद जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि किशोरावस्था में शराब का सेवन:

  1. स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है.
  2. शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है.
  3. लत और अपराध की ओर ले जा सकता है.

सरकार का उद्देश्य युवाओं को इन खतरों से बचाना है और समाज में शराब सेवन की आयु-सीमा का सख्ती से पालन कराना है.

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