31 तारीख तक नही करवाया ये काम तो रुक जाएगी पेन्शन, सरकार ने इन लोगों को दी चेतावनी Pension Scheme

Pension Scheme: यदि आप राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) का लाभ ले रहे हैं तो 31 दिसम्बर तक ई-मित्र पर वेरिफ़िकेशन करवाना अनिवार्य है. यदि यह वेरिफ़िकेशन नहीं करवाया गया, तो आपकी पेंशन रुक सकती है. इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी विभिन्न योजनाएं शामिल हैं. हर साल नवम्बर और दिसम्बर में पेंशन धारकों को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है ताकि अगले साल भी पेंशन मिलती रहे.

वेरिफ़िकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

पेंशन वेरिफ़िकेशन के लिए आपको अपने पीपीओ नंबर (PPO Number), जन आधार नंबर (Jan Aadhar Number) और आधार कार्ड नंबर (Aadhar Card Number) के साथ ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा. वहां बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन (Biometric Verification) के जरिए आपको अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा. साथ ही आपको यह घोषणा करनी होगी कि आपका पुत्र सरकारी सेवा में नहीं है और आपकी वार्षिक आय सरकारी नियमों के अनुरूप है.

विभिन्न पेंशन योजनाएं और उनके लाभार्थी

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वर्तमान में पूरे जिले में 2 लाख 76 हजार से अधिक लोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension Schemes) का लाभ उठा रहे हैं. इन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, कृषक वृद्धजन, और दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता मिलती है. यह योजना सरकार द्वारा उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है जो वृद्धावस्था, दिव्यांगता या सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं.

ई-मित्र पर वेरिफ़िकेशन में आने वाली समस्याएं

यदि किसी लाभार्थी का बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन ई-मित्र पर बार-बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होता है, तो वेबसाइट के माध्यम से आधार आधारित ओटीपी (Aadhar-Based OTP) से भी वेरिफ़िकेशन किया जा सकता है. इसके लिए लाभार्थी के आधार में मोबाइल नंबर का पंजीकृत होना आवश्यक है. अगर OTP से वेरिफ़िकेशन संभव नहीं होता है, तो लाभार्थी ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं.

ऑफलाइन वेरिफ़िकेशन का तरीका

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यदि ऊपर बताए गए दोनों तरीके से वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाता है, तो लाभार्थी ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer) के सामने उपस्थित होकर रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं और फिर पंचायत समिति के विकास अधिकारी के पास जाकर ऑफलाइन वेरिफ़िकेशन (Offline Verification) भी करवा सकते हैं. इसके अलावा किसी प्रकार की समस्या के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

जन आधार की KYC है जरूरी

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए जन आधार की केवाईसी (KYC for Jan Aadhar) अनिवार्य है. डीओआईटी प्रोग्रामर बंटेश चावला के अनुसार नई पेंशन बनवाने या पेंशन में कोई भी संशोधन करने के लिए जन आधार कार्ड (Jan Aadhar Card) में सभी आवश्यक संशोधन होना जरूरी है. यदि किसी लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड नहीं है, तो वह पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है.

ग्रामीण क्षेत्र में सहायता प्राप्त करने के ऑप्शन

ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी लाभार्थी को वेरिफ़िकेशन में किसी प्रकार की समस्या होती है, तो वह संबंधित ग्राम पंचायत (Village Panchayat) के ग्राम विकास अधिकारी या कनिष्ठ सहायक से सहायता प्राप्त कर सकता है. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर लाभार्थी आवश्यक जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकता है ताकि वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके.

वेरिफ़िकेशन में देरी के कारण पेंशन का रुकना

यदि 31 दिसम्बर तक वेरिफ़िकेशन नहीं करवाया गया तो पेंशन (Pension) बंद हो सकती है. सरकार द्वारा यह व्यवस्था लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन वास्तविक लाभार्थियों को मिल रही है. वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया का पालन न करने से लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है.

वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया में सावधानी

वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया के दौरान पेंशनधारियों को अपने दस्तावेज़ सावधानी से संभालने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारी सटीक हो. बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन में किसी भी त्रुटि से बचने के लिए अपने विवरण को बार-बार चेक करें. साथ ही दस्तावेज़ों को पंजीकृत अधिकारी के सामने ही प्रस्तुत करें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके.

समय पर वेरिफ़िकेशन का महत्व

सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 31 दिसम्बर तक अपना वेरिफ़िकेशन (Timely Verification) करा लें ताकि पेंशन का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे. ई-मित्र केंद्र पर जाकर वेरिफ़िकेशन करवाना एक आसान प्रक्रिया है और सरकार की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि अधिक से अधिक पेंशनधारी समय पर अपना वेरिफ़िकेशन कर सकें. समाज के कमजोर और जरुरतमंद वर्ग को यह सुविधा दी जा रही है, इसलिए इसे समय पर पूरा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है.

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